लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है। इसका अंतर्गत, नो एंट्री के नियम लागू किए गए हैं। यह नए नियम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को शहर की सड़कों पर आने जाने में सुविधा मिल सके। इसके तहत, बड़े कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री लागू की गई है। इस साधन से ट्रैफिक का प्रबंध सुचारू रहेगा।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। बुधवार से, शहीद पथ पर छोटे से लेकर बड़े कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री को लेकर कदम उठाया गया है। इन वाहनों का परिचालन प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक निषिद्ध किया गया है। इस नए नियम के अनुसार, ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार, यह नए नियम अनुचित हैं और इससे हाईवे पर जाम होगा। उनका मानना है कि इसके परिणामस्वरूप छोटे जिलों से आने वाले वाहनों का संख्यात्मक इकट्ठा होने का खतरा है।
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने इस नए नियम को 15 दिनों के लिए लागू किया है और उन्होंने इस पर जनता की राय ली है। इसके बाद, विचार किया जाएगा कि नए नियमों को कैसे और कब बढ़ाया जाए।
इस योजना के अनुसार, सभी कॉमर्शियल वाहनों के परिचालन पर निर्देश जारी किए गए हैं। भारी वाहन सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रतिबंधित किए गए हैं। इसके अलावा, शहीद पथ पर छोटे से बड़े सभी कॉमर्शियल वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है।
शहीद पथ पर कार्यान्वित नियमों के अनुसार, तेल टैंकर, निर्माण सामग्री, और अन्य भारवाहक वाहनों को शहर के बाहर रोका गया है। इसके अलावा, रोडवेज बसें, सिटी बसें, एम्बुलेंस, शव वाहन, और ऑल इंडिया परमिट वाले प्राइवेट बसें को छोड़कर अन्य सार्वजनिक वाहनों की अनुमति दी गई है।
भारी वाहनों को लेकर, उन्हें आउटर रिंग रोड से जाने की अनुमति है। इसका मतलब है कि उन्हें शहीद पथ पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय, ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के परिचालन के नियमों को सख्ती से लागू करने का वादा किया है।